Nine new Corona positive cases found in Faridabad Haryana
फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के 4 पुलिसकर्मियों सहित 9 नए मामले सामने आए, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 159
हरियाणा के औद्योगिक जिले फरीदाबाद में 9 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामनेे आए हैं और इसके साथ ही शहर में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 159 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कृष्ण कुमार ने बताया कि 9 में चार संक्रमित पुलिसवालें हैं। इसकी पुष्टि होने के बाद पुलिस व स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। फरीदाबाद में लगातार मामले सामने आने से हरियाणा का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। फरीदाबाद में कोरोना से अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है।
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, इनमें सेक्टर-55 से 3 और सारण से एक पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा मलहड़ कॉलोनी और बल्लभगढ़ से दो बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जवाहर कॉलोनी से एक बुजुर्ग के अलावा अन्य ऐसे मामलों की ट्रेसिंग जारी है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के औद्योगिक जिले फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। वहीं गैर लक्षण वाले मरीजों के पॉजिटिव मिलने की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में इन मरीजों को घर पर ही आइसोलेट (एकांत) में रखने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया है। फरीदाबाद में शुरुआत में जिस तरह से कोरोना काबू में होता दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी ढील के बाद अब काबू से बाहर होता नजर रहा है।
जरूरी न तो घर से बाहर न निकलें बच्चे और बुजुर्ग – यशपाल यादव
लॉकडाउन 4.0 की शुरूआत सोमवार से हो गई है। सरकार ने देशभर में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और सरकार की ओर से भी जरूरी हिदायतें जारी की जा रही हैं।
जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने बताया कि बच्चे और बुजुर्ग कोरोना वायरस की चपेट में जल्दी आते हैं। इसके लिए जब तक जरूरत न हो तब तक 10 वर्ष तक के आयु के बच्चे, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और रोगी व्यक्ति घर से बाहर न निकले। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत गैर जरूरी गतिविधियों व व्यक्तिगत मूवमेंट पर सायं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पाबंदी लगाई है। इन आदेशों की अनुपालना कार्यकारी मजिस्ट्रेट, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघन करने पर आईपीसी 1860 की धारा-188, 269 और 270 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





