एसआरएस कंपनी के निदेशक का रिश्तेदार 90 लाख की ठगी में गिरफ्तार
निवेशकों से 30 हजार करोड़ की ठगी के आरोप में एसआरएस कंपनी के जेल में बंद निदेशक बिशन बंसल के रिश्तेदार को मंगलवार रात फरीदाबाद पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सेक्टर-3 से गिरफ्तार किया है। आरोपी योगेश रिश्ते में बिशन बंसल का साला है। आरोपी अपने जीजा की कंपनी में रकम दोगुनी कराने के नाम पर 90 लाख रुपये की ठगी करके फरार चल रहा था। आरोपी की धरपकड़ के लिए ईओडब्ल्यू तीन साल से प्रयास कर रही थी। टीम ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एसआरएस कंपनी व उसके निदेशकों के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा मार्च 2018 में सेक्टर-31 थाने में दर्ज हुआ था। कंपनी के निदेशकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भी जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में कंपनी के चेयरमैन अनिल जिंदल सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हें दिल्ली के महिपालपुर के आमरा होटल से पकड़ा गया था। इन पर निवेशकों के 23 हजार करोड़ और बैंकों के करीब 7 हजार करोड़ रुपये नहीं लौटाने का आरोप है। अनिल जिंदल के साथ विनोद गर्ग, बिशन बंसल, नानकचंद तायल और देवेंद्र अधाना को भी पकड़ा गया था।
जांच में नाम आने के बाद शुरू हुई तलाश
ईओडब्ल्यू ने बिशन बंसल से पूछताछ की तो उसके रिश्तेदार योगेश का नाम सामने आया था। योगेश एसआरएस कंपनी के रियल एस्टेट फर्म में रकम दोगुनी का लालच देकर निवेशकों से 90 लाख रुपये जुटाकर फरार हो गया था। उसकी तलाश में पुलिस टीम कई राज्यों में छापा मार रही थी। हालांकि आरोपी को सर्विलांस की मदद से मंगलवार रात सेक्टर-3 से पकड़ लिया गया।
25 साल पहले की थी ठगी की शुरुआत
25 साल पहले फाइनेंस कंपनी के जरिये इन ठगों ने लोगों से पैसे जमा करने शुरू किए थे। मॉल से व्यापार शुरू किया और एसआरएस कंपनी बनाकर रिटेल, सिनेमा, ज्वेलरी एवं प्रॉपर्टी सहित कई धंधों में पांव फैलाए। बाद में ग्रुप ने फ्लैट, प्लॉट और एफडी में लोगों से 30 से 36 महीने के लिए पैसे लेने शुरू किए। समय पर किस्त व ब्याज देने के कारण लोग भरोसा करने लगे और ग्रुप के पास हजारों करोड़ रुपये जमा हो गए। इसी दौरान बैंकों ने भी लोन देना शुरू कर दिया। 2015 में ग्रुप ने लोगों को पैसे लौटाने से इनकार कर दिया।
गैर जमानती है अपराध
जिस हरियाणा प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स (एचपीआइडी) एक्ट के तहत एसआरएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन अनिल जिंदल व उसके चार साथियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। उस एक्ट में दोषी पाए जाने पर निवेशकों को दोगुनी राशि लौटाने का प्रावधान है। यह गैर जमानती है। निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए इस एक्ट को साल 2013 में लागू किया गया था।





